क्षेत्रीय प्रबंधक ने किया रोडवेज परिचालिका पर 200 रुपये का जुर्माना

             हरदोई- यात्रियों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार और तय रकम से अधिक का टिकट काटने के मामले में एक परिचालक पर एआरएम  ने 200 रुपये का जुर्माना किया है । साथ ही परिचलिका को भी हिदायत दी गयी है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
             दरअसल कस्बा कछौना निवासी किरण सिंह पत्नी अनुज सिंह ने मुख्यमंत्री जन शिकायत प्रकोष्ठ आईजीआरएस के माध्यम से 15 नवंबर को एक शिकायत दर्ज कराई थी कि वह हरदोई से कछौना आ रही थी तो रोडवेज बस संख्या यूपी 30 टी 2895 की परिचालक ने उनसे निर्धारित शुल्क 36 रुपये के बजाए 41 रुपये वसूलकर टिकट दिया। आरोप है कि जब उन्होंने इस बावत जानकारी की तो महिला परिचालक अभद्रतापूर्ण व्यबहार करते हुए उन्हें अपमानित किया।
            इस मामले की शिकायत होने के बाद विभाग कुम्भकर्णी नींद से जागा और मामले की जांच हुई तो महिला परिचालक ज्योति द्विवेदी मामले की दोषी पाई गयी। इस पर आरबी यादव सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने परिचालक पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने की हिदायत दी है।