औद्योगिक परिसरों के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जारी किये हैं।

प्रवेश द्वारों, कैफेटेरिया, लिफ्ट और वॉशरूम सहित परिसरों के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाले कामगारों के लिए विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन वाहनों में यात्री क्षमता के केवल तीस से चालीस प्रतिशत सवारी ही बैठायी जानी चाहिए। परिसरों में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनों को अनिवार्य रुप से छिड़काव के जरिए संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। परिसरों के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है।