कोविड-19 के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी

केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आज राष्‍ट्रीय  दिशा-निर्देश जारी किए हैं।।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यस्‍थलों और सार्वजनिक स्‍थलों पर मास्‍क पहनना अनिवार्य है। किसी भी संगठन को और सार्वजनिक जगहों के प्रबंधक को पांच या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देनी होगी। विवाह और अंतिम संस्‍कार के दौरान भीड़ को जिला मजिस्‍ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा। सार्वजनकि स्‍थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा, और शराब, गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्‍तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने सभी कार्यस्‍थलों में उपयुक्‍त स्‍थानों पर तापमान जांचने और सेनिटाइजर उपलब्‍ध कराने के लिए पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था करने को कहा है। कार्यस्‍थलों पर प्रत्‍येक शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए। साथ ही सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अलग-अलग समय पर भोजन अवकाश होना चाहिए।