राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जुलाई माह के राशनवितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ

अंत्योदय/पात्र गृहस्थी के सभी लाभार्थियों को समस्त सामग्री निःशुल्क देने का प्रावधान है

कछौना, हरदोई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जुलाई माह का राशन वितरण किया जा रहा है। इस योजना में पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 5 किलोग्राम राशन 3 केजी गेहूं व 2 केजी चावल व अंत्योदय राशन कार्य धारकों को 35 किलोग्राम में 15 किलो चावल 20 किलो गेहूं निःशुल्क देने का प्रावधान है। परंतु अंत्योदय कार्ड धारकों को 20 किलो चावल व 15 किलो गेहूं के साथ दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को एक पैकेट रिफाइंड तेल, एक किलोग्राम दाल/चना, एक किलोग्राम पैकेट आयोडीन नमक दिया जा रहा है।

अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड तीन किलो चीनी दिए जाने का प्रविधान है। सभी सामग्री निःशुल्क दिए जाने का प्रविधान है। लाभार्थी प्राप्त सामग्री की उचित दर विक्रेता से रसीद अवश्य लें। निर्धारित मात्रा से कम राशन व सामग्री देने पर पूर्ति निरीक्षक संडीला से 8954644759 पर बात करें।

घटतौली पर बांट माप अधिकारी ध्रुव कुमार के दूरभाष नंबर 9453942590 पर शिकायत दर्ज कराएं। कार्ड धारक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में कहीं भी उचित विक्रेता के यहां लाभ ले सकते हैं। वर्तमान समय में राशन प्रणाली में नई तकनीक का उपयोग व सरकार की साथ नियत के चलते काफी हद तक भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आपकी जागरूकता से घटतौली व यूनिक के अनुसार राशन न देने पर लगाम लगेगी।

रिपोर्ट – पी०डी० गुप्ता