जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि नगर की उचित दर दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के समय अनिल कुमार रेलवेगंज के0उ0भ0 रामनगर कालोनी, रजनी कटियार रेलवेगंज, राजरानी महोलिया तथा उत्तम कुमार रेलवेगंज की दुकानें वितरण के समय बन्द पाई गई। इसलिये इन पांचों उचित दर की दुकानों की जमा प्रतिभूति की संपूर्ण धनराशि रू0 5000 प्रति दुकान शासन के पक्ष में जब्त करते हुये भविष्य के लिये सचेत रहकर वितरण कार्य करने की कठोर चेतावनी दी गयी।
इसी प्रकार माह जनवरी 2018 में नगर क्षेत्र की 39 उचित दर की दुकानों द्वारा बायोमैट्रिक से किया गया वितरण कम पाया गया एवं प्राक्सी से अधिक वितरण किया गया। यह वितरण कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण नगर के उचित दर विक्रेतागण वियोग चन्द्र मिश्रा, रजनी भारद्वाज, गोकुल प्रसाद सम्बद्ध के0उ0भ0 सुभाष नगर, रामअवतार गुप्ता के0उ0भ0 सिनेमा चौराहा, पत्रकार औद्यिगिक सह0समिति के0उ0भ0 रामनगर कालोनी, अनूप कुमार गुप्ता, रामस्वरूप, मीनावती, प्रेमवती, जयप्रकाश के0उ0भ0 सुभाष नगर, के0उ0भ0 मंगलीपुरवा सम्बद्ध जयप्रकाश क्रय विक्रय समिति सिनेमा चौराहा सम्बद्ध बबिता गुप्ता, प्रवीण कुमार, शादाब आलम, डी0सी0एफ0 वैटगंज, डी0सी0एफ0 आलूथोक, डी0सी0एफ0 मुन्ने मियां चौराहा, कन्हैयालाल, हंसमुखी देवी, मो0उमर क्रय वि0 सरायथोक पूर्वी, गुरूबख्श तथा पिहानी नगर स्थित साहब अली, बिलग्राम नगर स्थित जगदीश प्रसाद, साण्डी नगर स्थित रीतेश कुमार, शाहाबाद नगर स्थित डी0सी0एफ0-1 उमाशंकर, कछौना नगर स्थित बाबूराम सण्डीला नगर स्थित संदीप शर्मा, मो0शमीम, गलशेर एवं क्रय विक्रय समिति शाप नं0-2 सण्डीला को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये गत तीन माह में प्राक्सी से किये गये खाद्यान्न वितरण से संबन्धित अभिलेख व पहचान आईडी की प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में संबन्धित उचित दर विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।