दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति चिदम्बरम की 16 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी सैनी ने जांच एजेंसियों सी बी आई और प्रवर्तन निदेशालय को कार्ति की अग्रिम जमानत की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने कार्ति को बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने को कहा है।