दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति चिदम्बरम की 16 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी सैनी ने जांच एजेंसियों सी बी आई और प्रवर्तन निदेशालय को कार्ति की अग्रिम जमानत की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने कार्ति को बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने को कहा है।
Related Articles
कच्ची शराब बनाते धरा गया बीडीसी
November 12, 2017
0
मुखबिर की सूचना पर सुरसा पुलिस ने मंझिला पुल से पच्चीस हजार का इनामी अपराधी गिरफ्तार
November 15, 2018
0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा
November 7, 2022
0