अपर जिलाधिकारी विमल कुमार अग्रवाल ने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा है कि मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना अन्तर्गत बीमित व्यक्ति किसी भी सरकारी चिकित्सालयों राजकीय मेडिकल कालेज एवं 30 बेड से अधिक वाले निजी एम्पैन चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए स्वतंत्र होगे, जहां उनका उपचार कैशलेस होगा लेकिन दुर्घटना होने पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में रू0-25/-हजार तक की प्राथमिक चिकित्सा का लाभ बीमित व्यक्ति को मिलेगा, इस पर होने वाले व्यय का वहन उसके द्वारा स्वयं किया जायेगा,जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा की जायेगी।
उन्होने कहा है कि उक्त योजना के तहत दुर्घटना में घायल कृषकों/परिवार के मुखिया के निःशुल्क इलाज हेतु अपने स्तर से निर्देश निर्गत करें तथा भुगतान हेतु नामित बीमा कम्पनी दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स क0लि0 के शाखा प्रबन्धक जिनका दूर भाष नम्बर- 9415184437, 05852-222328 व जिला समन्वयक रक्षा टी0पी0ए0 के दूरभाष नं0-9795855669 को अवगत करायें तथा प्रगति रिपोर्ट उन्हें भी उपलब्ध करायें।