सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वायु नन्दन मिश्र ने बताया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित की जाने वाली द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत 08 दिसम्बर को प्रस्तावित है।
उन्होने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, धारा-138 परकम्य लिखित अधिनियम, वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, विद्युत एवं जल बिल (अशमनीय वादों को छोड़कर) सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों को निस्तारित किया जाना है। उन्होने आम जनमानस को सूचित किया है कि 08 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद के प्रत्येक विभागों में किया जा रहा है। जिसमे सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक वाद एवं अन्य समस्त प्रकृति के वादों का निस्तारण सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा। अपने अपने वादों के निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागों से शीघ्र सम्पर्क करे।