वरिष्ठ कोषाधिकारी कंचन भारती ने कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वालें पेंन्शनरों को सूचित किया है कि माह नवम्बर 2018 में जीवित होने संबंधी प्रमाण पत्र निम्न तिथियों में कोषागार आकर अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा है कि निर्धारित तिथि तक जो पेंशनर जीवित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं देगा तो आगे माहों में प्रमाण पत्र जमा करने तक पेंशन रोक दी जायेगी।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कहा है कि जीवित प्रमाण पत्र देते समय पेंशनर्स कोषागार में नये व पुराने बैंक खातों की पास बुक या पहचान प्रमाण पत्र कोषागार द्वारा जारी, वर्तमान पते का आधार कार्ड की छायाप्रति तथा एक नवीनतम फोटो लाना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के पेंशानर 01 से 05 नवम्बर तक, बैंक आफ इंडिया के 06 से 13 नवम्बर तक, पंजाब नेशानल बैंक के 14 से 16 नवम्बर तक, इलाहाबाद बैंक के 17 नवम्बर को, बैंक आफ बड़ौदा के 19 व 20 नवम्बर, यूनियन, यूनाईटेड, यूको व सिण्डीकेट बैंक के 22 नवम्बर तथा आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के पेंशनर 24 से 30 नवम्बर 2018 के बीच अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करें।