शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आॅनलाईन योजना का लाभ उठायें – हर्ष मवार

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/-व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/-तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/-की धनराशि निर्धारित है।
उन्होने बताया है कि शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 के मध्य तथा युवती की आयु 18 से 45 के मध्य हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। आवेदन के समय मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक का हो। इस पुरस्कार राशि के लिए ऐसे दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आॅनलाईन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। इसके लिए दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,  तथा दोनो की आयु के साक्ष्य तथा संयुक्त बैंक खाता होना आवश्यक है। इच्छुक लाभार्थी आॅनलाइन आवेदन करने के उपरान्त हार्ड काॅपी विकास भवन के कक्ष सं0 16 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा करे।