कौशांबी पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती प्रार्थना पत्र में महन्त मुकेश पुत्र मोहन लाल निवासी हुसैनमऊ मजरा उमरपुर परगना व तहसील चायल थाना पुरामुफ्ती ने बताया कि आराजी संख्या 172 रकवा 0.0570 हे0 व आराजी संख्या 184 रकबा 0.0798 हे0 आराजी संख्या 238 रकबा 0.020 हे0 स्थित मौजा उमरपुर तालुका सैयद सरावा परगना व तहसील चायल का सहखातेदार व संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दाखिल होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । जिस पर दिनांक 05 जनवरी को शिवमूरत उर्फ भइयन पुत्र रामनाथ योगेश पुत्र रामकृपाल व उसके चार पांच सहयोगी साथी उक्त आरजियात पर अवैध कब्जा करके प्लाटिंग करने वाले को विक्रय कर दिया और मना करने पर भद्दी-भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचा लेकर दौड़ा लिया । उसके सहयोगी साथी व प्लाटिंग करने वाले चार पहिए वाहन में काफी तादाद में बंदूक रखते थे । बाहर निकाल कर कहने लगे बाबा तुझको यही राम-राम जपना है या ऊपर जाना है ।
प्रार्थी किसी तरह अनुनय विनय कर जान बचाकर निकल आया । आये दिन दूरभाष के माध्यम से धमकी दी जा रही हैं, महात्मा ने कहा कि जिसकी रिकॉर्डिंग फ़ोन पर है । पीड़ित का कहना है कि दबंग लोगों ने कहा है कि इसकी कहीं शिकायत किया तो तुझको जान से मार देंगे । प्रार्थी उन लोगों की दहशत से अपनी कुटिया छोड़कर बाहर है । प्रार्थी को जातिसूचक शब्द व भद्दी भद्दी गाली दबंग देते रहते हैं ।
पीड़ित का कहना है कि दबंग खनन माफिया घोषित किए जा चुके हैं । जिसके बिरुद्ध थाना पुरामुफ्ती में मुकदमा संख्या 113/2006 धारा 352/411 मुकदमा संख्या 272/2006 धारा 307 भ0द0वी0 मौजा संख्या 2006 धारा 41/411 भ0द0वी0 मुकदमा संख्या 63/2007 धारा 110 सीआरपीसी मुकदमा संख्या 64/2007 धारा 3/4 गुंडा अधि0 चलानी मुकदमा संख्या 10.01.2017 धारा 504/506 एनसीआर मुकदमा संख्या 338/2008 धारा 147/336/436/427 आईपीसी व 2/3 लो0स0क्षति0 नि0अधि0 व 7 सी0एल0के0एक्ट0 तथा 307 जैसे गंभीर अपराध तथा लूट चोरी व अपहरण से संबंधित है । जिस के डर से ग्राम का कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता । यदि कोई भी गांव का आदमी सब अपराधी के सामने आवाज उठाता है तो उनसे एससी एसटी लिखवाने की धमकी देता है और परिवार के लोगों का रिश्तेदारों से फर्जी झूठी शिकायत अधिकारियों को गुमराह करने के लिए दिलवाता रहता है ।
पीड़ित का कहना है कि ग्राम में इनका बहुत बड़ा आतंक है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जान माल की सुरक्षा करते हुए प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाए जिससे प्रार्थी अपनी कुटिया में रह सके वरना किसी दिन दबंग हत्या कर देगे ।