उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के वस्तु क्रय अधिकार की सीमा पांच गुना बढ़ा दी है । अब सरकारी विभागों के विभागाध्यक्ष 50 लाख रुपये मूल्य की सीमा तक वस्तुओं का क्रय कर सकेंगे । प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री अनिल कुमार की ओर से इस संबंध में प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं ।
जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के तहत कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षें के लिए क्रय अधिकार की सीमा निर्धारित की गई थी । राज्य सरकार ने महसूस किया कि वर्तमान समय में मंहगाई एवं शासकीय सामग्री के मूल्यों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है । इसलिए लोकहित और शासकीय कार्यहित को ध्यान में रख कर विभागाध्यक्षों को प्रदत्त क्रय की सीमा में वृद्धि का निर्णय लिया गया है ।