आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्‍य बताने वाली केन्‍द्र की अधिसूचना रद्द और कार्ति चिदम्‍बरम को जमानत

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्‍य करार दिये जाने वाली केन्‍द्र की अधिसूचना रद्द कर दी है। एक अन्य मामले में दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी चिदम्‍बरम के बेटे कार्ति चिदम्‍बरम को आई एन एक्‍स मीडिया मामले में जमानत दे दी है।

आम आदमी पार्टी के मामले में न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति संजीव खन्‍ना और न्‍यायमूर्ति चन्‍द्रशेखर की पीठ ने आम आदमी पार्टी विधायकों की याचिका, नए सिरे से सुनवाई के लिए निर्वाचन आयोग को लौटा दी। पीठ ने कहा कि यह प्राकृतिक न्‍याय का उल्‍लंघन है क्‍योंकि ऐसी सिफारिश करने से पहले विधायकों की बात नहीं सुनी गयी।

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने आई एन एक्‍स मीडिया मामले में कार्ति चिदम्‍बरम को दस लाख रूपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। वे सीबीआई की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कार्ति का पासपोर्ट जब्‍त कर लिया गया है। उच्‍च न्‍यायालय ने कार्ति को हिदायत दी है कि वे जमानत अवधि में साक्ष्‍यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।