आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश के लिए आवेदन दो मार्च से 25 मार्च तक

कछौना, हरदोई। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों की 25 फ़ीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश करना अनिवार्य है। जिसके तहत वर्ष 2022-23 में प्रवेश हेतु प्रथम चरण आवेदन 2 मार्च से 25 मार्च तक की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश शासन ने दिया है।

यह योजना उन अभिभावकों के लिए वरदान है, जो अपने बच्चों को आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कान्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देने का प्रविधान है। वही बच्चों को किताब, यूनिफॉर्म व बैग खरीदने के लिए शासन से धनराशि निजी विद्यालयों को दी जाती है। इच्छुक अभिभावक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन खंड शिक्षा कार्यालय पर आवश्यक अर्हता पूर्ण कर जमा कर सकते हैं।

रिपोर्ट – पी०डी० गुप्ता