जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार बैंक एवं तहसील स्तर से सत्यापन में पात्र पाये गये किसानों को ऋण मोचन योजना का लाभ पूर्व में दिया जा चुका है। उन्होने कहा कि जिस किसान को योजना के संबन्ध में किसी प्रकार की शिकायत है तो वह अपनी शिकायत www.upkisankarjrahat.upsdc. gov.in वेबसाइट पर अब 20 जनवरी तक दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत/आवेदन करते समय पात्रता संबन्धी समस्त सूचनायें यथा आधार नम्बर, के0सी0सी0 नम्बर, भूमि संबन्धी विवरण एवं बैंक खाते से संबन्धित विवरण आदि का अंकन किया जायेगा। प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर जांचोपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा अर्ह पाये गये समस्त किसानों हेतु डिमान्ड जनरेशन पोर्टल पर करते हुये पात्र किसानों के खातों में धनराशि के अन्तरण के साथ मूल रूप में प्रसारित फसल ऋण मोचन योजना के अध्याय 05 (कार्यान्वयन प्रक्रिया) में वर्णित प्रकिया के अनुसार जनपद स्तर पर ही किया जायेगा।