कोरोना वायरस संक्रमण को लेके सरकार ने अपना रुख सख्त कर पहले तो 30 दिनों का मास्क चेकिंग अभियान चलाया और अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आर के तिवारी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अन्तर्गत किसी भी विवाह समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
गाइडलाइंस के अनुसार समारोह स्थल की क्षमता अगर 100 लोगों की होगी तो वह केवल 50 लोग ही सम्मिलित हो पाएंगे साथ ही विवाह समारोह में बीमार लोग और बुजुर्गों को भी आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा। कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लघंन करने पर प्रशासन द्वारा धारा 144 और 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। कोविड 19 के नियमों का उल्लघंन करने पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।