शासकीय भूमि का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किये जाने पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी शाहाबाद कि विरूद्ध जिलाधिकारी ने शासन को कार्यवाही हेतु भेजा पत्र

जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने सर्वेश कुमार पाण्डेय ग्राम व परगना मन्सूरनगर शाहाबाद के शिकायती प्ररकण में अशोक कुमार शुक्ला तत्कालीन उप जिलाधिकारी शाहाबाद सम्प्रति उप जिलाधिकारी अमेटी के विरूद्ध शासन स्तर से कार्यवाही किये जाने के संबन्ध में दिलीप कुमार त्रिगुणायत तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर द्वारा की गई जांच आख्या के क्रम में शासन को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया।
जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना द्वारा प्रमुख सचिव नियुक्ति अनुभाग 3 उ0प्र0 शासन को कार्यवाही किये जाने के संबन्ध में प्रेषित पत्र मंे उल्लेख किया गया कि तत्कालीन उप जिलाधिकारी अशोक कुमार शुक्ला द्वारा मुकदमा हमीदुल्लाह पुत्र जिया उल्ला ग्राम मोहसिन पुरवा, मजरा इटारा, परगना आमलनगर शाहाबाद बनाम ग्राम सभा/ग्राम पंचायत मन्सूरनगर तहसील शाहाबाद वाद संख्या 21/4डी/50/87/131/186 धारा 229 बी/209 उ0प्र0 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत आराजी स्थित ग्राम व परगना मन्सूरनगर शाहाबाद की खतौनी वर्ष 1422 से 1427 फ0 के खाता सं0 1113 की गाटा संख्या 624/0.3920 हे0 व गाटा संख्या 1005 मि0/1.1580 के रकवा 0.885 हे0 बंजर भूमि बंजर दरख्तदार से निरस्त करके हमीदुल्लाह पुत्र जियाउल्ला ग्राम मोहसिन पुरवा मजरा इटारा परगना आलमनगर के नाम बतौर भूमिधार अंकित कर दी गई जिसके संबन्ध में सर्वेश कुमार पाण्डेय ग्राम व पगरना मन्सूरनगर शाहाबाद द्वारा की गई शिकायत की जांच डिप्टी कलेक्टर त्रिगुणायत से कराई गई।
जांच आख्या 27.05.2017 से स्पष्ट हुआ कि 1350 फ0 के खाता संख्या 354/679 का पृष्ठ खतौनी में न पाये जाने तथा उक्त खतौनी के खाता संख्या 679 पर दोनों गाटा संख्या बंजर दरख्तार के रूप में दर्ज होने आकार स्थित 45 के पांच वर्ष पूर्व चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 21.12.1964 का अमल दरामद खतौनी में न होने के बाबजूद आकार पत्र 45 में उक्त दोनों नम्बर बंजर दरख्तदार के रूप में दर्ज रहने, राजस्व अभिलेखागार मे वाद संख्या 1908/3791 जिला उल्लाह बनाम गांवसना मन्सूरनगर का उन्मान उपलब्ध न होने राजस्व अभिलेखागार में वाद संख्या 1908/3791 जियाउल्लाह बनाम गांवसभा मन्सूरनगर के अन्मान उपलब्ध न होने चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय के मिसिल 926 बाद 45 वर्ष 1964 से 1965 के राजस्व अभिलेखागार से न होने के कारण 1389 फ0 खतौनी छलपूर्वक हमीदुल्लाह के नाम शासकीय भूमि का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया जिसको प्राप्त करने हेतुु जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व लखनऊ में अपील दायर किया।