बदायूँ: जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने विभिन्न धर्माें के मौजिज़ लोगों एवं व्यवसायिक लोगों के साथ बैठक कर बताया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष षासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या 1431/2020/सीएक्स-3 दिनाँक 06-06-2020 के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशोों को जनपद बदायूँ में निम्नलिखित प्रावधानों के साथ दिनाँक 08-06-2020 से लागू किया जा रहा है:-
1- समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि वह जब तक आवष्यक न हो घर से बाहर न निकलें। रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक लाॅक डाउन की अवधि में समस्त प्रकार की गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेगी।
सभी कर्मियों/व्यवस्थापकों/प्रबन्धकों एवं आगुन्तकों के द्वारा रोकथाम के सामान्य उपायों जिनमें कोविड-19 महामारी के संक्रमण के खतरों को कम करने में जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य उपाय सम्मिलित है, का अनुपालन किया जायेगा।
;पद्ध फेस-कवर/मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
;पपद्ध प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर यथा-सम्भव एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी रखेगें।
;पपपद्ध सभी भवन/धर्मस्थल में प्रवेष से पूर्व हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कीटाणु-रहित किया जायेगा।
;पअद्ध ष्वसन सम्बन्धी षिष्टाचारों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। इसमें मुँह एवं नाक को खांसते/छींकते हुए टिष्यू-पेपर/रूमाल से पूरी तरह से ढ़कना चाहिए। प्रयोग के बाद टिष्यू-पेपर आदि को उचित तरीके से (डस्टबिन आदि में) फेंका जाए।
;अद्ध अपने स्वास्थ्य का स्वयं निरन्तर पर्यवेक्षण करते हुए किसी प्रकार की बीमारी के सम्बन्ध में तत्काल स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं0 18001805145 तक सम्पर्क करना होगा। मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूँ के कन्ट्रोल रूम नम्बर 05832-266441 तथा इन्टीगे्रटेड कन्ट्रोल रूम का नं0 05832-266114 है जिस पर तत्काल सूचित किया जाये।
;अपद्ध सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
;अपपद्ध सभी को आरोग्य-सेतु तथा आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये।
धर्म स्थल/पूजा स्थलों के सम्बन्ध में दिषा निर्देष
1- कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर षेष स्थानों/जोन में धार्मिक/पूजा स्थल खोले जा सकते है।
2- सभी धार्मिक स्थानों पर निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी:-
;पद्ध प्रत्येक धर्म-स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं होगे।
;पपद्ध प्रवेष-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए।
;पपपद्ध जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्षित नहीं हेागा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेष की अनुमति होगी।
;पअद्ध सभी प्रवेष करने वाले व्यक्तियों को फेस-कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। आवष्यकतानुसार धार्मिक स्थलों के बाहर मास्क/फेस कवर विके्रताओं की दुकान खुलवा दी जाये ताकि भूलवष कोई व्यक्ति विना मास्क के धार्मिक स्थल में प्रवेष करता है तो उसे रोक कर मास्क पहनने के उपरान्त ही धार्मिक स्थल में प्रवेष कराया जाये। धार्मिक स्थलों के प्रबन्धक श्रद्वालुओं को नियंत्रित करने के लिए वालिटयर्स की सेवा ले सकते है।
;अद्ध कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम ;च्तमबंनजपवदद्धसम्बन्धी उपायोग के रूप में जन जागरूकता के व्यापक प्रचार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।
;अपद्ध आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुये परिसर में प्रवेष करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि अनावष्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होेने पाये। प्रयास हो कि एक स्थान पर एक समय में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो।
;अपपद्ध जूते/चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना अपेक्षित होगा। यदि आवष्यक हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति/परिवार द्वारा स्वयं ही अलग-अलग खांचो/ब्लाक में रखना होगा।
;अपपपद्ध परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोषल-डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
;पगद्ध पब्लिक ऐडेªस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाये।
;गद्ध परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाॅल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोषल-डिस्टेंन्सिग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
;गपद्ध सोषल-डिस्टेंन्सिग को सुनिष्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खडे़ होने के लिए स्पष्ट दृष्य निषान/चिन्ह अंकित कर दिए जाये।
;गपपद्ध प्रवेष एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
;गपपपद्ध लाइनों में सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की षारीरिक दूरी पर रहेगें।
;गपअद्ध बैठने के स्थानों को भी सोषल-डिस्टेन्सिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए।
;गअद्ध एयर कंडीषनरों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य एवं आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिषत के मध्य होनी चाहिए। क्राॅस-वैन्टिलेषन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके।
;गअपद्ध प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों को स्पर्ष करने की अनुमति नहीं होगी।
;गअपपद्ध सभाएं/मण्डली निषिद्ध रहेगी।
;गअपपपद्ध संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति-संगीत/ गाने बजाये जा सकते है, किन्तु समूह में इकटठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी।
;गपगद्ध प्रार्थना-सभाओं हेतु एक ही मैट/दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट/दरी/चादर आदि लानी चाहिए जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हो।
;गगद्ध धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक-दूसरे को बधाई देते समय षारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्ष न करें।
;गगपद्ध लंगर/सामुदायिक रसोई ;ब्वउउनदपजल ज्ञपजबीमदेद्ध/अन्न-दान आदि हेतु भोजन तैयार/वितरित करते समय षारीरिक-दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।
;गगपपद्ध परिसर के भीतर षौचालयों, हाथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता हेतु विषेष उपाय करने होगें।
;गगपपपद्ध प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणु-रहित करने के उपाय करने होगें।
;गगपअद्ध परिसर के फर्ष को विषेष रूप से कई बार साफ करना होगा।
;गगअद्ध आगन्तुक अपने फेस-कवर/मास्क/ग्लव्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोडें़गे, यदि कहीं कोई ऐसी सामग्री रहती है तो उनका उचित निपटान ;क्पेचवेंसद्ध सुनिष्चित करना होगा।
;गगअपद्ध परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के मामलें में तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं0 18001805145 को सूचित किया जायेगा तथा व्यक्ति पाजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु रहित किया जाए। मुख्यचिकित्साधिकारी, बदायूँ के कन्ट्रोल रूम नम्बर 05832-266441 तथा इन्टीगे्रटेड कन्ट्रोल रूम का नं0 05832-266114 है जिस पर तत्काल सूचित किया जाये।
;गगअपपद्ध धार्मिक स्थलों के प्रवेष द्वार पर एक फलैक्सी लगाई जाये जिसमें कोविड-19 से सम्बन्धित समस्त निर्देष अंकित हो। ताकि प्रवेष करते समय व्यक्ति का ध्यान पर निर्देषों पर जाये तथा वह उन्हें पढ़ व समझ कर उनका अनुपालन उचित प्रकार से कर सके।
षाॅपिंग माॅल/होटल एवं रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में दिषा निर्देष
1- कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर षेष स्थानों/जोन में माॅल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोले जा सकते है ।
2- सभी माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी:-
;पद्ध समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए।
;पपद्ध प्रवेष-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जायेगा एवं इन्फ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।
;पपपद्ध जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्षित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेष की अनुमति होगी।
;पअद्ध फेस-कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगुन्तकों को ही प्रवेष करने की अनुमति होगी एवं माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस-कवर/मास्क पहने रहना होगा।
;अद्ध कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में पूर्वापायों को माॅल, होटल एवं रेस्टोरन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/एवी का प्रयोग करते हुए प्रमुखता से करना होगा।
;अपद्ध जहां तक सम्भव हो आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में प्रवेष करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि एक ही स्थान/प्रवेष द्वार पर अनावष्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाये।
;अपपद्ध माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा सोषल-डिस्टेन्सिंग के मानकों को सुनिष्चित करने हेतु पर्याप्त स्टाॅफ तैनात किया जायेगा।
;अपपपद्ध ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनषील हो सकते है जैसे वृद्ध एवं गर्भवती कर्मी और ऐसे कर्मी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण में हो जैसे दमा, मधुमेह, ह ्दय रोग, कैन्सर अथवा किडनी रोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की आवष्यकता है, उन्हें यथासम्भव किसी फ्रन्ट-लाइनों कार्यो (अर्थात जिनमें उनके, अन्य व्यक्तियों/अतिथियों आदि के साथ सम्पर्क में आने की सम्भावना हो) में न लगाया जाये। माॅल होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा आई0टी0 से सम्बन्धित कार्यो हेतु यथा-सम्भव घर से कार्य करने की सुविध दी जाए।
;पगद्ध माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसरों जैसे पार्किंग स्थल आदि पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोषल-डिस्टेसिंग का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
;गद्ध वैले-पार्किंग यदि उपलब्ध हो, तो इस हेतु स्टाॅफ को फेस-कवर/मास्क, ग्लव्स आदि के साथ परिचालन करने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कार/वाहन आदि के स्टियरिंग दरवाजों के हैंडिल चाभी आदि को समुचित प्रकार से कीटाणु-रहित कर लिया जाये।
;गपद्ध माॅल एवं होटल परिसर के अन्दर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाॅल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोषल-डिस्टेन्सिंग के मानको का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
;गपपद्ध माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं प्रवेष हेतु लाइनों में पर्याप्त षारीरिक-दूरी बनाये रखने के साथ-साथ सम्पूर्ण परिसर में सोषल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाएगा।
;गपपपद्ध आगन्तुकों/स्टाॅफ एवं सामान/वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्रवेष एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
;गपअद्ध होम डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टाॅफ की माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा थर्मल-स्क्रीनिंग सुनिष्चित की जाएगी।
;गअद्ध माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में वस्तुओं/सामानों आदि की पूर्ति करते समय आवष्यक सावधानियां बरती जाए। इस हेतु सोषल-डिस्टेन्सिंग के सन्दर्भ में लाइन आदि की व्यवस्था/निःसंक्रमण हेतु आवष्यक व्यवस्थायें की जाए।
;गअपद्ध माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर प्रवेष हेतु लाइनों में यथासम्भव एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की षारीरिक दूरी बनाये रखना आवष्यक होगा।
;गअपपद्ध माॅल एवं होटल के अन्दर स्थित दुकानों में षारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करते हुये ग्राहकों की संख्या कम से कम रखी जाएगी।
;गअपपपद्ध बैठने सम्बन्धी व्यवस्थाओं में पर्याप्त सोषल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाएगा।
;गपगद्ध स्व-चालित सीड़ियों के प्रयोग करते समय भी सीढ़ियो पर पर्याप्त सोषल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाएगा।
;गगद्ध सीढ़ियोेें पर एकान्तर क्रम से (अर्थात एक सीढ़ी छोड़ते हुए अगली सीढ़ी पर केवल एक व्यक्ति) चलने की व्यवस्था की जाए।
;गगपद्ध एयर कंडीषनरों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य एवं आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिषत के मध्य होनी चाहिए। क्राॅस-वैन्टिलेषन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके।
;गगपपद्ध ऐसे कार्यक्रम/इवेन्ट आदि जिनमें भीड़ इकटठा होने की सम्भावना हो, निषिद्ध रहेंगे।
;गगपपपद्ध माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर निरन्तर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिये। पेयजल/वाष बेसिन एरिया एवं षौचालयों में विषेष व्यवस्था सुनिष्चित की जाये।
;गगअपपपद्ध निरन्तर स्पर्ष किए जाने वाले प्लाइंटस (दरवाजे के हैण्डिल/कुन्डी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेन्चेस, बाथरूम के फिटिंग्स इत्यादि) सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्थनों एवं दुकानों, लिफ्ट एस्केलेटर्स आदि का नियमित निःसंक्रमण (01प्रतिषत सोडियम हाइड्रोक्लोराइट का प्रयोग करके) किया जाना अनिवार्य होगा।
;गगपगद्ध आगन्तुकों और कर्मियों/स्टाॅफ द्वारा प्रयोग किए गए फेस-कवर/ मास्क/ग्लव्स आदि का उचित निक्षपेण ;क्पेचवेंसद्ध सुनिष्चित किया जायेगा।
;गगगद्ध समस्त षौचालयों आदि की गहन सफाई नियमित अन्तराल में की जाएगी।
;गगगपद्ध माॅल के फूड-कोर्ट में निम्नवत व्यवस्था सुनिष्चित की जाए:-
;ंद्ध भीड़/लाइनों ;फनमनमद्ध का समुचित प्रबन्धन करते समय सोषल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से अनुपालन करना।
;इद्ध फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेन्ट्स में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिषत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
;बद्ध फूड-कोर्ट के स्टाॅफ/वेटर्स आदि को माॅस्क और ग्लव्स पहनने के साथ-साथ बचाव के दूसरे तरीकों को भी अपनाना अनिवार्य होगा।
;कद्ध ग्राहको को बैठाने की व्यवस्था सोषल-डिस्टेन्सिंग के मानको के अनुसार होगी।
;मद्ध खाने के आर्डर देने में/भुगतान के समय सम्पर्क-विहीन ;बवदजंबजसमेेद्ध प्रक्रिया, बंेीसमेे चंलउमदजध्म.ूंससमज आदि अपनायी जाये।
;द्धि होटल के डाइनिंग के स्थान पर रूम-सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा एवं रूम के दरवाजे पर ही फूड-आइटम के पैकेट रख दिए जाएंगे उसे सीधे अतिथि के हाथों में नहीं दियाजाएगा। होम डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टाॅफ की होटल प्राधिकारी ;भ्वजमस ।नजीवतपजपमेद्ध द्वारा थर्मल-स्क्रीनिंग की जाएगी।
;हद्ध होटल के अतिथि एवं रूम-सर्विस/इन हाउस स्टाॅफ के मध्य सम्पर्क एवं संवाद सोषल-डिस्टेन्सिंग रखते हुए इन्टरकाॅम/मोबाइल फोन द्वारा ही किया जाएगा।
रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में निम्नवत दिषा-निर्देषों का पालन किया जाएगाः-
;ंद्ध रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोषल-डिस्टेन्सिंग का पालन हो। डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।
;इद्ध कपडे़ के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।
;बद्ध सम्पर्क-विहीन ;बवदजंबजसमेेद्ध प्रक्रिया यथा डिजिटल पेमेन्ट जैसे म.ूंससमज आदि को अपनाना अनिवार्य होगा।
;कद्ध बुफे सेवा में सोषल डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।
;मद्ध रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोषल डिस्टेन्सिंग का पालन हो। सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिषत से अधिक को बैठाने की अनुमति नहीं हेागी।
;द्धि रेस्टोरेन्ट में डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।
;हद्ध रेस्टोरेन्ट में कपडे़ के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।
;ीद्ध रेस्टोरेन्ट के बुफे व्यवस्था में सोषल डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।
;पद्ध यदि कोई व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु-रहित किया जाए।
;रद्ध ष् षाॅपिंग माल/होटल एवं रेस्टोरेन्ट के प्रवेष द्वार पर एक फलैक्सी लगाई जाये जिसमें कोविड-19 से सम्बन्धित समस्त निर्देश अंकित हो। ताकि प्रवेष करते समय व्यक्ति का ध्यान पर निर्देशों पर जाये तथा वह उन्हें पढ़ व समझ कर उनका अनुपालन उचित प्रकार से कर सके।
उपरोक्त दी गयी छूट किसी भी समय प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। जन सामान्य से अपील है कि में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रशासन का सहयोग किया जाये।