प्रचार के दौरान बिना अनुमति के पकड़े गये वाहनों के मामले में होगी कठोर कार्यवाही

प्रचार के दौरान कोई भी वाहन बिना अनुमति पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और किसी भी प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगायें जायेगें और न ही किसी प्रकार की सामग्री का वितरण किया जायेगा।

उन्होने कहा है कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय, नाम वापस लेते समय एवं चुनाव चिन्ह आबंटन के समय कोई भी प्रत्याशी जुलूस लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रवेश नहीं करेगा । प्रत्याशी द्वारा केवल तीन वाहनों का प्रयोग नाम निर्देशन के समय किया जायेगा जो निर्वाचन अधिकारी कक्ष से 100 मीटर की दूरी पर ही रहेगें । निर्वाचन अधिकारी के समक्ष केवल नामांकन करने वाले अभ्यर्थी व उसके 04 समर्थक ही प्रवेश करेगें। उन्होंने कहा है कि धारा 144 का उल्लघंन करना दण्डनीय अपराध है और उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।