हरदोई, सू0वि0, 22 नवम्बर 2018ः- विनियमित क्षेत्र की collectorate auditorium में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि द्वारा अनुमोदित यथासंशोधित के तहत अंगीकृत किया जाये तथा विविध आवास एवं शहरी नियोजन के तहत सण्डीला विनियमित क्षेत्र में अंगीकृत करते हुए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराया जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जहां बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन आदि के निर्माण कराये गये है उन्हें नोटिस जारी की जाये और निर्माण हटाने की कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर उन्होने बैठक में आये वादियों की आपत्ति के बारे में भी सुनवाई की।
बैठक में city magistrate सतीश कुमार त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सण्डीला सहित अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी एवं वादी आदि मौजूद रहे।