उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी के बीच कावेरी नदी जल के सुचारू रूप से बंटवारे से संबंधित कावेरी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने के अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खण्ड पीठ ने कहा कि कावेरी योजना को अंतिम रूप देते समय सभी सम्बद्ध पक्षों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। खण्डपीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय कल अपना आदेश सुनायेगा और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो आदेश इसी महीने की 22 या 23 तारीख को सुनाया जाएगा।
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