चुनाव के मद्देनज़र मतदान से दो रात्रि पहले से बंद रहेंगे मदिरालय

जिला मजिस्ट्रेट/लाईसेंस प्राधिकारी अविनाश कुमार ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सामान्य 2021 के अन्तर्गत सभी आबकारी मदिरा की दूकानें बंद रहेंगी । ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार जनपद में शांति बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है ।

जिलाधिकारी ने प्रथम चरण के मतदान के दिनांक-15 अप्रैल 2021 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व 13 अप्रैल की सायं 05 बजे से 15 अप्रैल 2021 मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने की दिनांक-02 मई 2021 से मतगणना की समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 कि0मी0 क्षेत्र में देशी शराब, विदेशी बियर, भांग, ताड़ी की फुटकर दुकानें एवं बार (एफएल-6) को आबकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्णतया बन्द रखने का आदेश दिया है । इस बन्दी के फलस्वरूप संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल नहीं दिया जायेगा । इसके साथ ही उक्त बन्दी दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखी जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी अधिसूचना के प्रविधानों के अनुसार प्रतिबन्धित किया जाता है।