उप कृषि निदेशक ने बताया है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित जनपद में अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्ड अहिरोरी एवं हरपालपुर में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण की योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु कुल 30 लक्ष्य प्राप्त हुये हैं जिसमें लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये 90 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों के प्रति 80 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट उपलब्ध कराये जायेंगे।
उन्होने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्ड अहिरोरी एवं हरपालपुर के सभी किसान पात्र होंगे किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उनके खेतों के पास सिंचाई हेतु जल स्त्रोत उपलब्ध हो जिसमें सिंचाई के पर्याप्त जल उपलब्ध हो, एक कृषक को केवल एक ही स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा स्प्रिंकलर सेट हेतु कृषकों को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि पंजीकृत लाभार्थी को प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर चयन किया जायेगा। एस0 एम0 एस0, नोटिस बोर्ड एवं विभागीय कर्मचारी हेतु माध्यम से चयनित लाभार्थियों को एक माह में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये स्प्रिंकलर सेट क्रय करने हेतु नोटिस दी जायेगी । नोटिस की समयावधि समाप्त होने पर पंजीकृत सूची की वरीयता क्रम में अगले कृषक का चयन कर लिया जायेगा। स्प्रिंकलर सेट का लाभ प्राप्त करने हेतु चयनित लाभार्थी/कृषक को पंजीकृत निर्माता फार्मों अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर में से किसी भी फर्म से स्वेच्छा से चयनित कराने की स्वतंत्रता होगी। अनुदान की प्रक्रिया डी0बी0टी0 के माध्यम से लागू होगी। निर्माता फार्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म एवं उसके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी स्त्रोत से भुगतान करते हुये शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उसके बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित किया जायेगा। अन्तरण भुगतान से पूर्व लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं निर्माता फर्म अथवा उनके डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर को किये गये भुगतान के आधार पर उप कृषि निदेशक द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभर्थी को भुगतान किया जायेगा।