जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राकेश दूबे ने अवगत कराया है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई, भारत सरकर की सीबीसी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा देय बकाया सीबीसी ऋण पर दण्डात्मक ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया गया है और मूल धन एवं साधारण ब्याज पर सभी ऋणों का भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमति दी गयी है तथा यह भी निर्णय लिया गया हे कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की इकाईयों द्वारा पूर्व में दण्ड ब्याज के सापेक्ष किये गये किसी भी प्रकार के भुगतान वापस नही किया जायेगा।
श्री दूबे ने बताया है कि दण्डात्मक ब्याज की माफी हेतु समय 15 अगस्त 2018 से आरम्भ होकर आगामी छः माह के लिए अनुमन्य होगा, बशर्ते कि बकाया सीबीसी ऋण राशि में साधारण ब्याज सम्मिलित करते हुए उद्यमी, संस्था, समिति द्वारा एक मुश्त धनराशि जमा करते है तो उन्हें उक्त योजना का लाभ अनुमन्य होगा साथ ही जिन उद्यमियों का वसूली प्रमाण पत्र जारी है वह भी तहसील का 10 प्रतिशत कलेक्शन जमा करते हुए इस योजना का लाभ उठा सकते है।