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पूर्व मुख्‍यमंत्री बेअंत सिंह हत्‍या में जगतार सिंह तारा को मृत्‍युपर्यन्‍त सश्रम कारावास की सजा

चंडीगढ की एक विशेष अदालत ने पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री बेअंत सिंह की हत्‍या मामले में जगतार सिंह तारा को कल मृत्‍युपर्यन्‍त सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बेअंत सिंह की हत्‍या 1995 में हुई थी। चंडीगढ के बुरेल जेल में बनाई गई विशेष अदालत के अतिरिक्‍त न्‍यायाधीश जे०एस० सिद्धु ने जगतार को सजा सुनाई।

अदालत ने जगतार सिंह तारा पर 35 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। तारा के वकील ने बताया कि सीबीआई ने उसके लिए मृत्‍यु दण्‍ड की मांग की, किन्‍तु न्‍यायधीश ने बामश्‍क्‍कत उम्र कैद की सजा सुनाई। तारा के पारिवारिक सदस्‍यों के अनुसार वे सजा के खिलाफ किसी ऊपरी अदालत में अपील नहीं करेंगें। काबिले गौर है कि 1995 में हुए इस बम विस्‍फोट में एक पुलिस वाले को मानव बम के तौर पर प्रयोग किया गया था। जिसमें मुख्‍यमंत्री के साथ 17 अन्‍य लोग भी मारे गए थे।