जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोरोना महामारी की प्रभावी रोकथाम हेतु 24 मई 2021 की प्रातः 07 बजे तक लागू कोरोना कफ्र्यू को आंशिक कर्फ्यू के रूप में 31 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है जिसके अनुपालन में इस जनपद में पूर्व में 24 मई 2021 तक की प्रातः 07.00 बजे तक लागू कर्फ़्यू को 31 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखा जायेगा। ऐसी स्थित में जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं अन्य गतिविधियां बन्द रहेगी और इस दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर सेनेटाइजेशन, स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा, साथ ही संबंधित कण्टोनमेण्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में निर्गत निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा उक्त कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कार्मिको के अतिरिक्त किसी अन्य को आवागमन की अनुमति नहीं होगी और जनपद स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फाॅगिंग कराई जायेगी और कोरोना कफ्यू के दौरान मेडिकल स्टोर, दूध, ब्रेड, हास्पिटल, पैथालाजी आदि आवश्यक सेवायें बहाल रहेगीं।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता लागू करने का उत्तरदायित्व संबंधित थानाध्यक्ष का होगा, इसके अलावा उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी भी चौराहों एवं बाजारों का निरीक्षण करेंगें तथा वह अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहते हुए समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाये जाने हेतु आम जनमानस को प्रेरित करेंगे तथा मास्क न लगाने वालों पर पहली बार रू-01 हजार को जुर्माना लगाये और इसके बाद पुनः बिना मास्क पकड़े जाने पर रू०10 हजार का जुर्माना वसूला जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण के संबंध में की गयी व्यवस्थाओं की समीक्षा जनपद स्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा कर ली जाये और सेनेटाइजेशन, मास्क, ग्लव्स, पीपी किट आदि की व्यवस्था भी की जायेगी और पुलिस लाइन में कैम्प लगाकर टेस्टिंग आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर टेस्टिंग कराना सुनिश्चित करेंगें तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा समीक्षा कर रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर टेस्टिंग की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीं। जनपद में पूर्व में प्रचलित साप्ताहिक बन्दी यथावत लागू रहेगी। प्रेस प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया को संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर अनुमति होगी। किराना स्टोर की दुकाने प्रातः 07.00 बजे से 11.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जायेगी तथा कीटनाशक दवाएं/कृषि यन्त्रों की दुकाने प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेगी।
जिलाधिकारी ने बताया है कि जनपद में लगाये गये आंशिक कफ्र्यू की अवधि में काॅमन सर्विस सेण्टर प्रातः 11.00 से सायं 05.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलने की अनुमति दी गयी है, जहाॅ पर कोविड वैक्सीन लगाये जाने हेतु पंजीकरण निःशुल्क किया जायेगा। इस अवधि में कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों पर अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।