जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया है कि होली के त्यौहार पर लोकशान्ति बनाये रखने हेतु आबकारी अधिनियम के तहत आदेशित किया जाता है कि जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की दुकाने 21 मार्च 2019 की प्रातः से सायं 05 बजे तक बन्द रहेगी। उन्होने समस्त अनुज्ञापियों से कहा है कि उक्त बन्दी के लिए उन्हें कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।